SC ने थूथुकुडी में स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने के NGT के फैसले को मुलतवी किया
18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने थ्रीथुकुडी में स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के फैसले को अलग रखा। पर्यावरण प्रदूषण के कारण संयंत्र को तमिलनाडु सरकार द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया था। न्यायाधिकरण ने अपने 15 दिसंबर के आदेश में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) को सहमति के नवीनीकरण के नए आदेश पारित करने और खतरनाक पदार्थों को संभालने के लिए वेदांता लिमिटेड को एक प्राधिकरण जारी करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अगुवाई वाली एक पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायाधिकरण के पास संयंत्र के मालिक वेदांत द्वारा बंद के खिलाफ अपील स्वीकार करने के लिए अधिकार क्षेत्र का अभाव है। तमिलनाडु राज्य ने तर्क दिया कि वेदांत प्रदूषण मानकों का अनुपालन नहीं कर रहा था, और 1996 के बाद से स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ गई थी।